नया क्या है
  •  जहाज टिकटों के आरक्षण के लिए आरक्षण काउंटर का समय सभी कार्यदिवसों पर सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक (सोम-शुक्र) और सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (शनिवार) है।
  •  जहाज टिकट आरक्षण हेतु ई-टिकटिंग की समय अवधि प्रतिदिन प्रातः 00:30 बजे से रात्रि 23:30 बजे तक है।
  •  सभी जलयान यात्राएं मौजूदा मौसम की स्थिति या तकनीकी कारणों के अधीन हैं। प्रतिकूल मौसम या तकनीकी समस्याओं के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या समय-सारणी में बदलाव के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय ज़िम्मेदार नहीं होगा।
  •  जलयान यात्रा संबंधित जानकारी, पीएनआर की स्थिति, बर्थ की उपलब्धता तथा किराया पता करने के लिए ऑनलाइन पूछताछ सेवा  का उपयोग कर सकते है।
  •  जहाजरानी रिफंड इंक्वायरी  का उपयोग करके रद्द किए गए टिकटों और विफल लेन-देन के रिफंड स्टेटस को ट्रैक करें। अपना रिफंड स्टेटस जाँचने के लिए अपना पीएनआर नंबर या मर्चेंट रेफरेंस नंबर दर्ज करें।
  •  जहाज टिकट आरक्षण के समय यात्रियों को वैध पहचान पत्र की विवरण दर्ज करना होगा और जहाज पर चढ़ने के समय उसी पहचान पत्र की मूल प्रति भी साथ रखनी होगी। किसी भी विसंगति पाए जाने के मामले में, जहाज टिकट के मुख्य किराए का 10 गुणा वसूला जाएगा। हमारी नियम एवं शर्तें पढ़ें। 
  •  यात्रा के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। जहाज में चढ़ने का द्वार मुख्य भूमि, अंतर-द्वीपीय और फोरशोर सेक्‍टर में 30 मिनट पूर्व बंद कर दिया जाएगा।
  •  यात्रियों को सख्‍त सलाह दी जाती है कि वे बुकिंग किए गए उतरने वाले / गंतव्य बंदरगाह पर ही उतरें। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर कानूनी परिणाम का सामना करना पड़ सकता है।
  •  किसी भी यात्रा के रद्द होने पर, पूरे किराए राशि की वापसी की जाएगी। हमारी नियम एवं शर्तें पढ़ें। 
  •  यात्रा में 6 घंटे से अधिक की देरी होने पर, पूरे किराए राशि की वापसी की जाएगी। हमारी नियम एवं शर्तें पढ़ें। 
  •  रियायत टिकट रखने वाले यात्रियों को जहाज पर चढ़ने के समय केन्‍द्रीय / राज्‍य सरकार द्वारा जारी किए गए वैध रियायत पहचान पत्र प्रस्‍तुत करना होगा।
  •  निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने वाले यात्रियों के पास अण्‍डमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जारी किया गया जनजातीय पास होना चाहिए। विदेशी नागरिकों को हट बे (लिटिल अण्‍डमान) से आगे यात्रा करने की अनुमति नहीं है।
  •  सभी यात्रियों को भारत सरकार और अण्‍डमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल / स्वास्थ्य सलाह का पालन करना होगा।
प्रोफ़ेसर (डॉ.) दिनेश शर्मा
माननीय उप राज्यपाल
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

श्री ज्ञानेश भारती
भा.प्र.से., एजीएमयूटी : 1998
मुख्य सचिव
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
 अं एवं नि प्रशासन के अधिकारी(याँ) (जहाजरानी)
श्रीमती चंचल यादव
भा.प्र.से., एजीएमयूटी : 2008
आयुक्त सह सचिव (जहाजरानी)
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन

कमांडर विजय कुमार
निदेशक, जहाजरानी सेवा
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन

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